Uttarakhand Lockdown: अब न हों परेशान, राशन की दुकानों पर भी मिलेगा सभी जरूरी सामान

उत्तराखंड में सस्ते गल्ले की दुकानों पर अब उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल के अलावा अन्य सभी जरूरी सामान भी मिलेगा। सरकार ने राशन दुकानों पर साबुन, टूथपेस्ट, सरसों व रिफाइंड तेल, आयोडीन नमक, चाय पत्ती समेत ओआरएस, सेनेटरी नैपकिन बेचने की छूट दी है। शासन ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।


सचिव खाद्य एवं आपूर्ति सुशील कुमार की ओर से जारी आदेश में सस्ते गल्ले की दुकानों पर नियंत्रित मूल्य की वस्तुएं गेहूं, चावल, दाल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक पर बेचने की व्यवस्था है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण प्रदेश के सभी सस्ते गल्ले की दुकानों पर लोगों को आवश्यक जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार के आदेश के बाद प्रदेश भर में 9200 सस्ते गल्ले की दुकानों पर 23 लाख परिवारों को सस्ता राशन के अलावा पैक्ड आटा, खाद्य तेल, नमक, चाय पत्ती, मसाला, साबुन, टूथपेस्ट, माचिस, मोमबत्ती, सैनिटाइजर, मास्क, ओआरएस, सेनेटरी नैपकिन समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है।

एसडीएम स्तर के अधिकारी को बनाया जाएगा नोडल अफसर
सस्ते गल्ले की दुकानों पर सस्ता राशन के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नामित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसमें जिला पूर्ति अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।

सामान की डोर स्टेप डिलीवरी
वरिष्ठ, असहाय नागरिकों और बीमार व्यक्तियों की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी करने के आदेश दिए गए हैं। घर तक सामान पहुंचाने के लिए परिवहन में आने वाले खर्चे का निर्धारण करने के लिए जिलाधिकारी स्वतंत्र होंगे। पूर्ति निरीक्षकों की ओर से सस्ता राशन विक्रेताओं के मोबाइल नंबर डोर स्टेप डिलीवरी के लिए प्रसारित किए जाएंगे।